राजधानी में आठ पर्वों पर मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ा तो रद्द होगा लाइसेंस

Aug 8, 2026 - 23:51
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राजधानी में आठ पर्वों पर मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ा तो रद्द होगा लाइसेंस

भोपाल। 

नगर निगम भोपाल की सीमा अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आगामी प्रमुख त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर पशुवध एवं मांस, मुर्गा व मछली विक्रय की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय तिथियों पर यदि कोई भी दुकान खुली पाई गई तो उसका लाइसेंस तत्काल निरस्त कर पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), श्री कृष्ण जन्माष्टमी (04 सितंबर), गणेश चतुर्थी (14 सितंबर), डोल ग्यारस (22 सितंबर), अनंत चतुर्दशी (25 सितंबर), महात्मा गांधी जयंती (02 अक्टूबर) और महर्षि वाल्मीकि जयंती (26 अक्टूबर) को भोपाल नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मांस बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित विक्रेता की होगी। प्रशासन ने विक्रेताओं से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।

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