जावरा में नशे में लहराते वाहन चलाने वाले चालक पर कार्रवाई, कोर्ट ने लगाया ₹10 हजार का जुर्माना
जावरा। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस जावरा द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ड्रंक एंड ड्राइव अभियान के तहत पुलिस ने एक संभावित सड़क हादसा टालने में सफलता हासिल की।
लहराते हुए वाहन चलाने की मिली सूचना
यातायात पुलिस को सूचना मिली थी कि जोयो (Joyo) होटल की ओर से जावरा चौपाटी की तरफ एक वाहन चालक वाहन को अनियंत्रित और लहराते हुए चला रहा है। वाहन की गति और दिशा अनियंत्रित होने के कारण सड़क पर मौजूद राहगीरों और अन्य वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था।
सूचना मिलते ही यातायात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को सुरक्षित तरीके से रोका। जांच में चालक शराब के नशे में पाया गया और वह वाहन पर नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं था।
वाहन जब्त, न्यायालय ने लगाया ₹10 हजार का अर्थदंड
पुलिस ने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद जब्त वाहन और चालान को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने नशे में वाहन चलाने वाले चालक पर ₹10,000 का अर्थदंड लगाया।
सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़े करने वालों पर भी कार्रवाई
यातायात पुलिस ने सड़क पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। करीब 20 वाहन चालकों के चालान काटकर ₹11,000 का समन शुल्क अधिरोपित किया गया।
यातायात पुलिस की अपील
यातायात पुलिस जावरा ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं। नशे में वाहन चलाना चालक के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे में और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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