भड़काऊ पोस्ट डाली या शेयर की तो जेल: भोपाल में लागू हुई धारा-163, सोशल मीडिया पर पैनी नजर
भोपाल।
राजधानी में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले दो महीने तक लागू रहेगा।
व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर धार्मिक, जातिगत या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करना, लाइक, कमेंट या शेयर करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। भड़काऊ संदेशों को रोकने के लिए 'ग्रुप एडमिन' व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
साइबर कैफे पर सख्त नियम:
* बिना पहचान पत्र के इंटरनेट का उपयोग वर्जित।
* आगंतुकों का नाम, पता व आईडी रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य।
* परिसर में वेबकैम/सीसीटीवी होना जरूरी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सीधे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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