एक्सीडेंट में घायल SSB कांस्टेबल को मिला न्याय
अदालत ने 70 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
भोपाल। सड़क किनारे खड़े सशस्त्र सीमा बल के एक कांस्टेबल के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दुर्घटना के शिकार हुए कांस्टेबल को 70 लाख 27 हजार 700 रुपये की भारी-भरकम मुआवजा राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश श्रीमती प्रीति साल्वे की अदालत द्वारा जारी किया गया है। मुआवजे की यह राशि डंपर चालक, डंपर मालिक तथा 'दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' (एमपी नगर, भोपाल) को संयुक्त रूप से भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
क्या था पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित ओइनम प्रेमजीत सिंह मूल रूप से मणिपुर (थांगा चींगखा लीकाई, बीष्णुपुर) के रहने वाले हैं तथा हाल ही में लालघाटी, भोपाल में निवास कर रहे हैं।
अधिवक्ता के अनुसार, यह हादसा 16 जून 2024 की रात करीब 9:45 बजे हुआ। पीड़ित प्रेमजीत सिंह कसान शादी हॉल के पास, गिन्नौरी तलैया क्षेत्र में सड़क किनारे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर सामान खरीद रहे थे। उसी दौरान पीछे से बेहद तेज गति और लापरवाही से आ रहे एक डंपर चालक ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी।
गंभीर चोटों के बाद दायर हुआ था क्लेम
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रेमजीत सिंह मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनके शरीर में कई अंदरूनी और बाहरी गंभीर चोटें आई थीं। घटना के बाद आरोपी डंपर चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
ट्रिब्यूनल में पीड़ित की ओर से एडवोकेट ने मजबूती से पैरवी की। उन्होंने पीड़ित की आय, शारीरिक क्षति और भविष्य की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजे की मांग की थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ₹70.27 लाख से अधिक का क्लेम मंजूर कर दिया।
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